खो गया है पैन कार्ड? तो न हो परेशान, ऐसे करें ई-पैन डाउनलोड

खो गया है पैन कार्ड? तो न हो परेशान, ऐसे करें ई-पैन डाउनलोड

इनकम टैक्स रिटर्न भरने और बैंकिंग लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 31 जुलाई 2024 तक 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि है। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो ITR दाखिल करने में परेशानी हो सकती है।

लेकिन चिंता न करें! इस लेख में हम आपको बताएंगे कि खोए हुए पैन कार्ड के स्थान पर ई-पैन कैसे डाउनलोड करें।

भारत सरकार ने ITR दाखिल करते समय पैन कार्ड से संबंधित परेशानियों को कम करने के लिए 24 जुलाई 2023 से मुफ्त ऑनलाइन इंस्टेंट पैन सुविधा शुरू की है। आप मिनटों में ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-पैन कैसे डाउनलोड करें:

  1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।

  2. “Instant e-PAN” विकल्प चुनें और “New e-PAN” पर क्लिक करें।

  3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

  4. नियम और शर्तें स्वीकार करें।

  5. OTP प्राप्त करने के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्लिक करें।

  6. OTP दर्ज करें और विवरण सत्यापित करें।

  7. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

  8. ई-पैन कार्ड की PDF आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। इसे डाउनलोड करें और सहेजें।

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