भारत में लागू हुआ नया दूरसंचार अधिनियम: 26 जून से जानिए क्या बदलने वाला है
24 दिसंबर 2023 को पारित, भारत का नया दूरसंचार अधिनियम, 2023, 26 जून 2024 से लागू होने जा रहा है। यह अधिनियम, जो 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को बदलता है, देश के दूरसंचार परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
आइए जानते हैं कि इस नए अधिनियम से क्या बदलाव होने वाले हैं:
1. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता:
- सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या युद्ध के समय में दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क पर कब्जा करने का अधिकार होगा।
2. डिजिटल भारत को बढ़ावा:
- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को “डिजिटल भारत निधि” के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।
- यह निधि अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के अलावा, अनुसंधान और विकास (R&D) और पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगी।
3. उपयोगकर्ता सुरक्षा:
- नए नियम स्पैम और दुर्भावनापूर्ण संचार से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करते हैं।
4. बुनियादी ढांचे में सुधार:
- दूरसंचार बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- अधिकारों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार को केबल और डक्ट के लिए “सामान्य बुनियादी ढांचा गलियारे” स्थापित करने का अधिकार होगा, जिससे अधिक कुशल नेटवर्क विकास होगा।
5. अन्य महत्वपूर्ण बदलाव:
- अधिनियम में स्पेक्ट्रम आवंटन और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।
- यह विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करेगा।
- दंड और प्रवर्तन तंत्र को भी बेहतर बनाया जाएगा।
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